हेग, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान को इस फैसले पर पुनर्विचार करने और इसकी प्रभावी समीक्षा करने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने कुलभूषण जाधव के मामले में योग्यता के आधार पर भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि पाकिस्तान ने श्री जाधव को वकील की सुविधा उपलब्ध न कराकर अनुच्छेद 36 (1) का उल्लंघन किया है और फांसी की सजा पर तब तक रोक लगी रहनी चाहिए जब तक कि पाकिस्तान अपने फैसले पर पुनर्विचार और उसकी प्रभावी समीक्षा नहीं कर लेता।
न्यायालय के आज के फैसले से भारत की बड़ी जीत हुई है हालांकि अदालत ने पाकिस्तान की सैन्य अदालत के फैसले को रद्द करने और श्री जाधव की सुरक्षित भारत वापसी की मांग को खारिज कर दिया।