रामपुर, जौहर यूनिवर्सिटी मामले पर आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. यूनिवर्सिटी के गेट के मामले पर आज को उप जिलाधिकारी के न्यायालय में सुनवाई हुई.
यूपी जिलाधिकारी सदर के न्यायालय ने आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे सार्वजनिक मार्ग से अनधिकृत कब्जा हटाने के आदेश दिए हैं. उप जिलाधिकारी सदर रामपुर प्रेम प्रकाश तिवारी ने क्षतिपूर्ति के रूप में आजम खान पर 3 करोड़ 27 लाख 60 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
उप जिलाधिकारी सदर न्यायलय ने यह भी आदेश दिया है कि कब्जा मुक्त होने तक 9 लाख 10 हज़ार रुपये प्रतिमाह की दर से 15 दिन के अंदर वादी लोक निर्माण विभाग में जमा कराए. बता दें जौहर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति आजम खान हैं और उनके ऊपर किसानों और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगा है. इस मामले में एसआईटी जांच भी जारी है.
जज के न्यायालय में भी अर्जी लगाई गई थी, जो खारिज हो गई है. इसलिए हमें हाईकोर्ट जाने के लिए समय दिया जाए. कोर्ट ने उनकी इस अर्जी को खारिज कर दी है. अब इस मामले की एसडीएम कोर्ट से आदेश हुआ है कि यहां से कब्जा हटाया जाए. इस मार्ग के रास्ते ही जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट बना हुआ है. लिहाजा अब जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ा जाएगा. यह सड़क पीडब्ल्यूडी की है और इस पर गेट नही बन सकता.
आज आदेश हुआ है कि 15 दिन के भीतर जौहर यूनिवर्सिटी मार्ग से कब्ज़ा हटा लें. इसके अलावा 3 करोड़ 27 लाख 60 हज़ार रुपए क्षतिपूर्ति के तौर पर जौहर यूनिवर्सिटी द्वारा जमा कराने का आदेश भी दिया. साथ ही 9 लाख 10 हज़ार रुपये प्रति माह मुकदमा चलाने के दिन से भी जमा करने के आदेश दिए गए हैं.