राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड ‘एक’ के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए और राज्य सरकार की सहमति से अनुच्छेद 35 ‘ए’ यानि संविधान (जम्मू कश्मीर के संदर्भ में) आदेश 1954 को समाप्त कर दिया है। अब इसकी जगह पर संविधान (जम्मू कश्मीर के संदर्भ में) आदेश 2019 लागू होगा।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा। जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 35 ‘ए’ राज्य के लोगों की पहचान और उनके विशेष अधिकारों से संबंधित था। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी जिसमें इस आशय के निर्णय को मंजूरी दी गयी थी।