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रिटायरमेंट को लेकर, हाईकोर्ट ने दिया ये राहतपूर्ण आदेश

प्रयागराज, रिटायरमेंट को लेकर, हाईकोर्ट ने एक  महत्वपूर्ण आदेश दिया है।इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि कर्मचारी की कोई वैधानिक अड़चन न हो तो सेवा निवृत्ति के दिन ही सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान किए जाने का नियम है। यदि भुगतान में देरी होती है तो कर्मचारी को ब्याज पाने का अधिकार है।

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इसी के साथ न्यायालय ने एटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि पांच मई 2009 से 15 मई 2018 तक की अवधि के बकाये पर नौ फीसदी ब्याज का भुगतान किया जाय। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने संजय उपाध्याय व 5 अन्य की याचिका पर दिया है।

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याची 31 जनवरी 2007 को पुलिस हेड कांस्टेबल पद से सेवा निवृत्त हुआ और उसे परिलाभों का भुगतान नहीं किया गया। कोर्ट ने निर्णय लेने का आदेश दिया। अवमानना कार्यवाही के बाद 15 मई18 को परिलाभों का भुगतान किया गया। इसके बाद याची ने भुगतान में देरी के कारण 18 फीसदी ब्याज की मांग की थी।

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