नयी दिल्ली, चुनाव आयोग ने, ईवीएम वीवीपैट पर्ची मिलान को लेकर, अहम बयान दिया है। चुनाव आयोग ने वोटर्स वेरिफायबल पेपर्स ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) की 50 प्रतिशत पर्चियों का मिलान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से कराने की 21 राजनीतिक दलों की मांग को अव्यावहारिक बताया है।
तेलुगु देशम पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित 21 राजनीतिक दलों के नेताओं की याचिका पर चुनाव आयोग ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में जवाबी हलफनामा दाखिल किया।आयोग ने राजनीतिक दलों की उस मांग को अव्यावहारिक बताया, जिसमें उन्होंने वीवीपैट की कम से कम 50 प्रतिशत पर्चियों का ईवीएम में पड़े मतों से मिलान करने के निर्देश का अनुरोध किया था।
आयोग ने न्यायालय के समक्ष कहा है कि प्रत्येक विधानसभा सीट से एक बूथ के वीवीपैट-ईवीएम के मिलान की व्यवस्था सही है और इसमें कोई कमी नहीं पायी गयी है। चुनाव आयोग का कहना है कि यदि 50 प्रतिशत पर्चियों के मिलान का उसे आदेश दिया गया तो नतीजे घोषित करने में छह से नौ दिन का वक्त लगेगा। पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था।