लखनऊ, एनआईए की विशेष अदालत ने बुधवार को बब्बर खालसा संगठन के चार सदस्यों को उत्तर प्रदेश के शामली जिले में दो कांस्टेबलों से राइफल लूटने के जुर्म में सात साल के कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश पीएम त्रिपाठी ने संगठन के एक अन्य पांचवें सदस्य को पाँच साल के कारावास की सजा सुनाई।
मुकदमे की कार्यवाही के दौरान आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक दोषियों ने दो अक्टूबर 2018 को कांस्टेबल संसार सिंह और संजय वर्मा से शामली में राइफल लूटी थीं। दोनों कांस्टेबल उस समय ड्यूटी पर थे। जांच के दौरान पहले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था जिन्होंने अपना अपराध कबूल किया था और उसके बाद में एनआईए ने लूटी गई दो राइफल बरामद की थीं ।
तीनों की निशानदेही पर दो अन्य लोगों को राजस्थान और पंजाब से गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान इन लोगों ने खुलासा किया था कि वे भिंडरावाला से प्रभावित थे और खालिस्तान आंदोलन चलाना चाहते थे। वे पंजाब के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह बादल को मारना चाहते थे, इसी वजह से राइफल लूटी थीं।