पांच-पांच सौ पौधे लगाकर, पूरी की हाईकोर्ट द्वारा दी गई सजा
May 14, 2019
नयी दिल्ली, टूजी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में बरी स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा और तीन अन्य ने दिल्ली उच्च न्यायालय को जानकारी दी है कि उन्होंने अदालत के पिछले निर्देश के अनुसार पांच-पांच सौ पौधे लगाए हैं। दरअसल, केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने टूजी मामले में इन लोगों को बरी किये जाने को चुनौती दी है।
अदालत ने फरवरी में स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (एसटीपीएल) के प्रमोटर बलवा, पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के तत्कालीन निजी सचिव आर के चंदोलिया, कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजीटेबल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक आसिफ बलवा तथा राजीव अग्रवाल को पांच-पांच सौ पौधे लगाने का निर्देश दिया था।
अदालत ने यह सजा उन्हें बरी किये जाने के खिलाफ सीबीआई की अपील पर अपना जवाब देने के लिए और समय मांगने पर दी थी। वन उपसंरक्षक (डीसीएफ) के वकील ने इस संबंध में हलफनामा सौंपने के लिए समय मांगा कि अदालत के पिछले आदेश का पूरी तरह से पालन किया गया या नहीं। न्यायमूर्ति ए के चावला ने कहा कि डीसीएफ दो सप्ताह में हलफनामा दायर करें। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 24 अक्टूबर है।
अधिवक्ताओं विजय अग्रवाल, मुदित जैन और दीपांशु चौथानी के जरिये दायर अलग-अलग आवेदनों में चारों लोगों ने कहा कि उन्होंने अदालत के पिछले आदेश का पालन करते हुए पांच-पांच सौ पौधे लगाए हैं। गौरतलब है कि एक विशेष अदालत ने 21 दिसंबर 2017 को सीबीआई और ईडी के मामलों में राजा, कनिमोई और अन्य को बरी किया था। अदालत ने ईडी मामले में 17 अन्य लोगों को भी बरी किया था। इसी दिन, निचली अदालत ने राजा, कनिमोई तथा 15 अन्य को सीबीआई के टूजी मामले में बरी किया था।