ग्राम निधि के खातों में कैसे करें भुगतान, जिला पंचायतराज अधिकारियों को खास निर्देश

लखनऊ, ग्राम पंचायतों में संचालित ग्राम निधि के खातों में चतुर्थ राज्य वित्त एवं 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का भुगतान/व्यय/उपभोग पी0एफ0एम0 एस0-प्रियासाॅफ्ट के एकीकृत व्यवस्था के माध्यम से किया जाये इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं की जाये।
निदेशक पंचायतीराज डा0 ब्रह्म देव राम तिवारी ने सभी जिला पंचायत राज अधिकारियों को इस संबंध मे निर्देशित किया है ।
निदेशक पंचायती राज ने इस सम्बन्ध में प्रदेश के सभी जनपदों के जिला पंचायतराज अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि ग्राम पंचायतों के खातों में प्रियासाॅफ्ट व पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर स्कीम मैपिंग, बैंक ब्रान्च मैपिंग, डबल एकाउण्ट करेक्शन, एल0जी0डी0 मैपिंग, डी0एस0सी0 पंजीकरण व इनीशिएट का कार्य अभी पूर्ण नहीं किया गया है एवं वेण्डर/कार्मिक/अन्य भुगतान की तकनीकि समस्याओं का भी समाधान किया जाना है। उन्होंने कहा कि संज्ञान में आया है कि कई जनपदों में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा इस कार्य में रूचि नहीं ली जा रही है, जिससे कि समस्याओं का ससमय समाधान में कठिनाई हो रही है।
निदेशक पंचायतीराज ने बताया कि प्रमुख सचिव, पंचायतीराज, द्वारा निर्देश दिये गये है कि जब तक कि पी0एफ0एम0एस0 व प्रियासाॅफ्ट से सम्बन्धित उक्त तकनीकि समस्याओं का समाधान कर सभी ग्राम पंचायतों में धनराशि का भुगतान प्रारम्भ नहीं करा दिया जाता है तब तक विभागीय अधिकारियों की सभी प्रकार की छुट्टियां निरस्त की जाती है। सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी कार्यालय सामान्य दिनों की भांति खुलेंगे, कोई भी जिला पंचायत राज अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

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