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अखिलेश यादव के बंगले पर जानिए हाईकोर्ट और सरकार का नया रूख

लखनऊ, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बंगले पर हाईकोर्ट और सरकार ने नया रूख किया है. हाई सिक्योरिटी जोन में अखिलेश यादव के हेरिटेज होटल बनाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिलहाल रोक लगा दी है. मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अलावा अन्य पक्षकारों से जवाब तलब कर लिया है.

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उधर हाईकोर्ट के इस रुख के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण होटल के नक्शे को लेकर पशोपेश में दिख रहा है. एलडीए की तकनीकी समिति की बैठक में इस नक्शे के प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इसे फिलहाल इसमें कुछ नही किया गया है. एलडीए ने सिर्फ मुलायम के नाम से बनने वाली लाइब्रेरी के प्रस्ताव को ही तकनीकी समिति की बैठक में लाने का फैसला किया है.

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सूत्रों के अनुसार लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग स्थित भवन संख्या 1ए में हेरिटेज होटल बनाने को लेकर आए प्रस्ताव को एलडीए की जल्द ही होने वाली तकनीकी समिति की बैठक में रखे जाने की बात थी. लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद एलडीए ने अब इसे तकनीकी समिति की बैठक में नहीं रखने का फैसला किया है.  बैठक में इसी के बगल की जमीन 2ए विक्रमादित्य मार्ग पर प्रस्तावित लाइब्रेरी के नक्शे के प्रस्ताव को ही रखा जाएगा.

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एलडीए के अधिकारियों के अनुसार इस प्रस्ताव को तकनीकी समिति की बैठक में रखने पर विचार अब तभी आएगा, जब आवेदक की तरफ से अगला पत्राचार हो जाएगा. हालांकि​ इस दौरान ​बिना नोटिस दिए नक्शे को अस्वीकृत भी नहीं किया जाएगा. हां, आवेदक की तरफ से अगर नक्शा वापस लेने के लिए कोई पत्र आता है तो जरूर इसे निरस्त कर​ दिया जाएगा.

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बता दें मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निर्देश दिए हैं कि विक्रमादित्य मार्ग के प्लाट नंबर 19ए, खसरा नंबर 8डी, प्लॉट नंबर 8 सी व भवन संख्या 7 टाइप 6 बंदरियाबाग में अगली सुनवाई तक किसी भी तरह के निर्माण कार्य नहीं किया जाए. दरअसल अखिलेश यादव व डिंपल यादव की तरफ से यहां होटल बनवाने के लिए नक्शा पास कराने का आवदेन एलडीए में दिया था.

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