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लालू प्रसाद यादव पहुंचे हाईकोर्ट, मिल सकती है जमानत

रांची,  जेल में बंद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में शुक्रवार को

उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की।

लालू की ओर से इस मामले में जमानत याचिका दायर की गयी। इस पर 25 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक मामलों में आधी सजा काटने पर जमानत देने का प्रावधान किया है।

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इसी को देखते हुए उच्च न्यायालय ने उन्हें देवघर मामले में जमानत दी।

दुमका कोषागार मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू को पिछले वर्ष 24 मार्च को भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण

अधिनियम के तहत सात-सात वर्ष बामशक्कत कैद की सजा सुनायी थी।

इस मामले में उन पर साठ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।

इसके अलावा चारा घोटाले के तीन अन्य मामलों में वह सजायाफ्ता हैं।

लालू यादव पर दुमका कोषागार से तीन करोड़ 13 लाख रुपये गबन के आरोप हैं।

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लालू प्रसाद ने जमानत के लिए अपनी बीमारी का हवाला दिया है और कहा है कि वह रिम्स में भर्ती हैं और कई बीमारियों से ग्रसित हैं।

मधुमेह, हृदय और किडनी के मरीज हैं। उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है।

बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें इस मामले में जमानत दी जाए।

इससे पहले लालू को उच्च न्यायालय ने जुलाई में देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत प्रदान दी थी।

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