माब लिंचिंग के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार बनाएगी नया कानून

वाराणसी,  उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने  कहा कि माब लिंचिंग के खिलाफ राज्य सरकार नया कानून बनाएगी।बहुजन समाज पार्टी  प्रमुख मायावती ने भी माब लिंचिंग के मामले में सख्त कानून बनाने की मांग की है।

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बृजेश पाठक ने संवादाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नया कानून बनाने के संदर्भ में शुक्रवार को विधि आयोग ने सरकार को एक रिपोर्ट पेश की है। इसके आधार पर आगे की जरूरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस कानून में भीड़ के हमले से हल्की चोटें आने पर दोषी व्यक्ति या व्यक्तियों को सात वर्षए गंभीर चोटें आने पर 10 साल और मृत्यु होने की स्थिति में उम्रकैद का प्रावधान किया जाएगा।

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कानून मंत्री ने कहा कि कठोर सजा के अलावा पीड़ित या उसके परिजनों को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का प्रावधान किया जाएगा। बृजेश पाठक ने कहा कि जनता को न्याय दिलाना सरकार की प्रथमिकता है तथा वह कानून के व्यवस्था समेत हर मोर्चे पर उनकी अपेक्षित काम कर रही है।

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