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यातायात के नये नियम लागू, पहले ही दिन हुआ इतने लोगों का चालान

लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक बनाने तथा रविवार से प्रभावी हुए ‘मोटर वेहिकल (संशोधन) विधियेक 2019 का उल्लंघन करने से रोकने के दौरान पुलिस ने 3900 लोगों के चालान काटे।

पुलिस सूत्रों के अनुसार रविवार शाम सात बजे तक विभिन्न अपराधों के तहत लगभग 3900 लोगों के चालान काटे गये।

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने संसद के पिछले सत्र के दौरान लोकसभा में मोटर वेहिकल विधेयक 1988 में संशोधन करके ‘मोटर वेहिकल (संशोधन) विधियेक 2019 को पेश किया था।

इस विधेयक में जुर्माने के तौर पर लगायी जाने वाली राशि को बढ़ा दिया गया है।

विधेयक में ‘हिट एंड रन’ मामले में मृतकों के परिजनों को 25,000 रुपये से दो लाख रुपये तक की सहायता राशि देने तथा गंभीर रूप से घायलों को 12,500 से 50,000,हजार रुपये की राशि देने का प्रावधान किया गया है।