बाडमेर, राजस्थान के बाडमेर में विवाह आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी नहीं रखने तथा 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित करने वाले तीन व्यक्त्यििों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 45 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट प्रशान्त शर्मा ने बताया कि विवाह समारोह आयोजन के संबंध में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन का उल्लंघन करते हुए बाड़मेर शहर के शास्त्री नगर निवासी बंशीलाल माली, बेरियों का वास निवासी गोविन्द माली एवं गंगाई नगर निवासी बाबूलाल माली द्वारा अपने पुत्र.पुत्री के विवाह आयोजन में 50 से अधिक व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए भोज का आयोजन किया गया।
उन्होंने बताया कि इसके साथ ही उक्त समारोह के दौरान मास्क, सेनेटाईजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग संबंधित नियमो का भी पालन नहीं किया गया।