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अयोध्या केस की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी की डेडलाईन

नई दिल्ली, अयोध्या केस की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि इस मामले 18 अक्टूबर के बाद पक्षकारों को

जिरह के लिए एक भी दिन अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सुनवाई पूरी करने की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी।

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चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व वाले पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा कि अगर 18 अक्टूबर तक दलीलें पूरी हो

जाती हैं तो चार सप्ताह में फैसला देना किसी करिश्मे से कम नहीं होगा।

अबतक 31 दिनों की सुनवाई शीर्ष अदालत में हो चुकी है।

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हिंदू पक्षकारों ने अपनी दलीलें रख दी हैं और मुस्लिम पक्षकार की दलीलें जारी हैं।

चीफ जस्टिस गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं।

चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों से कहा कि आज का दिन मिलाकर 18 अक्टूबर तक हमारे पास साढ़े 10 दिन हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने आगाह करते हुए कहा कि अगर 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी नहीं होती है, तो फैसला आने की उम्मीदें कम हो जाएंगी।

संविधान पीठ ने मुस्लिम पक्षकार और हिंदू पक्षकार को बहस के लिए समयसीमा तय कर दी है।

कोर्ट के अनुसार, ज्यादातर दलीलें 4 अक्टूबर तक पूरी हो जाएंगी।

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इसके बाद सुप्रीम कोर्ट दशहरा की छुट्टियां हो जाएंगी।

कोर्ट 14 अक्टूबर को फिर खुलेगा।

ऐसे कोर्ट के पास सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर तक 5 और दिन बचेंगे।

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