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लोकसभा चुनाव को लेकर की गयी ये याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की निरस्त

नयी दिल्ली,  उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा चुनाव के मतदान का समय सुबह सात बजे की बजाय प्रात: पांच बजे करने की याचिका सोमवार को निरस्त कर दी।

अधिवक्ता मोहम्मद निजाम पाशा ने पवित्र रमजान माह को देखते हुए शीर्ष न्यायालय के समक्ष लोकसभा चुनाव मतदान का समय सुबह सात बजे के स्थान पर प्रात: पांच बजे किए जाने के लिए याचिका दायर की थी।

पहले यह याचिका मुख्य न्यायाधीश रंजन गाेगोई की पीठ के समक्ष पेश की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश ने याचिका को चुनाव आयोग को भेजते हुए इस पर उचित आदेश देने का निर्देश दिया था।

चुनाव आयोग ने मतदान समय में बदलाव के आवेदन को नहीं माना। इसके बाद याचिकाकर्ता ने फिर उच्चतम न्यायालय में अपनी याचिका दायर की।

न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अवकाशकालीन खंडपीठ का मानना था कि यह मामला चुनाव आयोग पर निर्भर करता है।

इसके बाद खंडपीठ ने मतदान का समय बदलने जाने की याचिका को खारिज कर दिया।

 सत्रहवीं लोकसभा के लिए कुल सात चरणों में मतदान होना है। अभी तक छह चरण के मतदान हो गये हैं और सातवां एवं अंतिम चरण का मतदान 19 मई को होगा। चुनाव परिणाम 23 मई को घोषित किए जायेंगे।