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संसद भवन के बाहर पुलिस पर हमला मामले में अदालत ने इमरान खान को लेकर लिया ये फैसला

इस्लामाबाद, पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने गुरुवार को वर्ष 2014 के संसद भवन के बाहर पुलिस बलों पर हमला मामले में प्रधानमंत्री इमरान खान को बरी कर दिया है।

इस्लामाबाद स्थित एटीसी की अदालत में आज जज रजा जवाद अब्बास हसन ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, रक्षा मंत्री परवेज खट्टक, शिक्षा मंत्री शफाकत महमूद और योजना मंत्री असद उमर को भी दोषी ठहराते का फैसला किया है और सभी को अगली सुनवाई पर अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।

अदालत ने श्री इमरान खान के साथ, पाकिस्तान अवामी तहरीक (पीएटी) कार्यकर्ता मुबाशिर अली को भी बरी कर दिया। लेेकिन अदालत ने पैट के अध्यक्ष ताहिरुल कादरी को भगोड़ा घोषित कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि 31 अगस्त 2014 में संसद भवन के बाहर पुलिस के साथ झड़प मामले में प्रधानमंत्री खान इमरान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।