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कर्नाटक की लड़ाई पहुंची सुप्रीम कोर्ट, सुबह तक हुई सुनवाई, नही खारिज की याचिका दिये ये निर्देश

नई दिल्ली, कांग्रेस और जनता दल (सेक्युलर) ने कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला की ओर से भाजपा के बीएस येद्दयुरप्पा को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए हामी भरने के फैसले के खिलाफ बुधवार रात 9 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और इस मामले में तुरंत सुनवाई की अपील की। याचिका न करते हुये, सुप्रीम कोर्ट मे सुबह तक सुनवाई हुई।

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 राजभवन की ओर से पत्र जारी होने और रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद ही कांग्रेस और जेडीएस के एक प्रतिनिधि मंडल ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार से मिलकर एक अर्जी दाखिल की, जिसमें बीएस येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की मांग की गई।कांग्रेस और जेडीएस की इस अर्जी को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने स्वीकार करते हुए जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस बोबड़े की तीन जजों वाली बेंच गठित कर सुनवाई का आदेश दे दिया। सुनवाई देर रात 1 बजकर 45 मिनट पर शुरू हुई।

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 कांग्रेस और जेडीएस की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से राज्यपाल वजुभाई वाला के फैसले के विरोध में सरकारिया कमिशन, गोवा विधानसभा चुनाव, झारखंड विधानसभा चुनाव और मेघालय विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए बीएस येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की मांग की। दाखिल संयुक्त याचिका पर बहस करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने 116 विधायकों का बहुमत होने के बावजूद कुमार स्वामी को सरकार बनाने का निमंत्रण न दिए जाने और मात्र 104 विधायकों वाली भाजपा को निमंत्रण दिए जाने पर सवाल उठाया गया है।

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 बीएस येदियुरप्पा और भाजपा की ओर से पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसले को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने अपने विवेक के आधार पर फैसला लेते हुए सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का दावा पेश करने की अनुमति दी है।

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 सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा और बीएस येदियुरप्पा को नोटिस जारी कर इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा से सरकार गठन के लिए जरूरी 112 विधायकों के हस्ताक्षर वाला समर्थन पत्र भी पेश करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएस येदियुरप्पा की शपथ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस और जेडीएस की संयुक्त याचिका को खारिज ना करते हुए बीएस येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण के बाद इस पर सुनवाई जारी रखने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुमत साबित करने के समय पर बहस के बाद फैसला होगा। शुक्रवार सुबह 10.30 बजे दोबारा इस मामले में सुनवाई होगी।

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