नई दिल्ली, सरकार ने नौकरशाहों के आधिकारिक विदेश दौरे के दौरान अधिक समय तक ठहरने के 50 फीसद के नियम में छूट दी है। अब उन्हें आठ दिनों से कम के विदेश दौरे पर चार दिनों की छुट्टी मिल सकेगी। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने नए नियम के संबंध में आफिस मेमो जारी किया है। पहले के नियम के मुताबिक, नौकरशाह अधिकतम 15 दिनों के विदेश दौरे पर ज्यादा रुकने पर 50 फीसद तक का अवकाश मांग सकते थे। मेमो में स्पष्ट किया गया है कि आठ दिन से अधिक के प्रशिक्षण समेत आधिकारिक विदेश दौरे के लिए 50 फीसद का अवकाश कायम रहेगा। देश से बाहर रहने के दौरान शनिवार, रविवार आदि छुट्टियों को आगे-पीछे जोड़ा जा सकता है। लेकिन इसके लिए इसके लिए होटल चार्ज और दैनिक भत्ते नहीं दिए जाएंगे। इस साल की शुरुआत में मंत्रालय ने कहा था कि नौकरशाह एक साल में अधिकतम चार बार विदेश दौरे पर जा सकते हैं। विभाग के सचिव ऐसे दौरे पर तभी जाएंगे जब अन्य किसी की उनकी जगह तैनाती न हो पाए। जब तक बहुत जरूरी न हो संसद सत्र के दौरान सचिवों को विदेश दौरे की मनाही है। इसके अलावा किसी विभाग के मंत्री और सचिव एक ही समय में विदेश नहीं जा सकते। नौकरशाहों के विदेश दौरे के लिए सचिवों की स्क्रीनिंग कमेटी की मंजूरी होनी चाहिए।