बांका (बिहार), बिहार के बांका जिले की एक अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को 2015 में दहेज को लेकर पत्नी की हत्या करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) राम लाल शर्मा ने संजय यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी और दहेज रोकथाम कानून के तहत दोषी ठहराया।
यादव ने अपनी पत्नी गुड़िया देवी पर चार मई 2015 को एक कुल्हाड़ी से हमला किया था, बाद में उसकी एक अस्पताल में मौत हो गई। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि यादव ने उनसे एक मोटरसाइकिल की मांग की थी।
बांका (बिहार), बिहार के बांका जिले की एक अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को 2015 में दहेज को लेकर पत्नी की हत्या करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) राम लाल शर्मा ने संजय यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी और दहेज रोकथाम कानून के तहत दोषी ठहराया।
यादव ने अपनी पत्नी गुड़िया देवी पर चार मई 2015 को एक कुल्हाड़ी से हमला किया था, बाद में उसकी एक अस्पताल में मौत हो गई। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि यादव ने उनसे एक मोटरसाइकिल की मांग की थी।