पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख इन लोगों के लिए नहीं बढ़ी…
April 9, 2019
नई दिल्ली,अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो इन लोगो के लिए मुश्किले बढ़ सकती है केंद्र सरकार ने भले ही पर्मानेंट अकाउंट नंबर और आधार कार्ड को आपस में लिंक करने की डेडलाइन 6 महीने के लिए आगे बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दिया है, लेकिन डेडलाइन बढ़ने से इन लोगों को कोई राहत नहीं मिली है.
बता दें कि जिन टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई 2019 तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना है, वो बिना PAN को आधार के साथ लिंक किए रिटर्न फाइनल नहीं कर सकते. इसका मतलब इनको 31 जुलाई से पहले पैन कार्ड को आधार से हर हाल में लिंक कराना होगा.
सरकार ने छठी बार PAN को आधार से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाई है. बीते साल जून में कहा गया था कि हर व्यक्ति को 31 मार्च तक आधार को पैन के साथ जोड़ना है. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के स्टेटमेंट में कहा गया है- यदि कोई विशिष्ट छूट नहीं दी जाती है तो, अब आधार संख्या के बारे में सूचना देने और पैन को आधार संख्या से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2019 है.
CBDT ने यह भी साफ किया कि 1 अप्रैल 2019 से आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आधार संख्या का उल्लेख करना या उसे जोड़ना अनिवार्य होगा. सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल सितंबर में केंद्र की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध माना था. कोर्ट ने कहा था कि पैन देते समय और रिटर्न भरते समय आधार का उल्लेख अनिवार्य बना रहेगा.