नई दिल्ली , ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कानूनी दांवपेंच को लेकर यूपी की योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अधिग्रहण के खिलाफ दाखिल की गई किसानों की अर्जी को खारिज करते हुए एयरपोर्ट के निर्माण का रास्ता साफ़ कर दिया है.
कोर्ट ने माना है कि एयरपोर्ट का निर्माण जनता की जरूरत है और इसके लिए अर्जेंसी की धारा के तहत जमीन का अधिग्रहण कतई गलत नहीं है. जस्टिस पंकज जायसवाल और जस्टिस वाईके श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में अधिग्रहण को सही माना और कहा कि एयरपोर्ट जनता की जरुरत के लिया बनाया जा रहा है.
बता दें कि किशोरपुर गांव के तकरीबन सौ किसानों ने अपनी 403 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. किसानों की तरफ से दलील दी गई थी कि उनकी जमीनों का अधिग्रहण मनमाने तरीके से किया गया है. उनसे आपत्ति नहीं ली गई और साथ ही अर्जेंसी की धारा के तहत अधिग्रहण कर लिया गया. किसानों ने ग्रामीण इलाके को शहरी इलाके में तब्दील कर दोगुना मुआवजा दिए जाने की भी मांग की थी. हाईकोर्ट ने इस मामले में कई महीनों तक चली सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था.