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नाबालिग से रेप मामले में आसाराम की सजा का हुआ एेलान

जोधपुर, नाबालिग दलित युवती से रेप के मामले में जोधपुर की विशेष अदालत ने आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई है. एससी-एसटी कोर्ट के विशेष जज मधुसूदन शर्मा की अदालत ने नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा उनके साथ सहअभियुक्त शिल्पी और शरतचंद्र को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई गई है.

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 इस मामले में दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था. आसाराम पर आज आने वाले फैसले को लेकर प्रशासन ने जबरदस्त तैयारी की थी. पूरे जोधपुर में धारा 144 लगाई गई और चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी रही.

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बता दें कि पॉक्सो और एससी-एसटी ऐक्ट समेत 14 धाराओं में दोषी करार दिए गए आसाराम को पहले ही 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा होने की बात रही जा रही थी. सजा के ऐलान से पहले एससी-एसटी कोर्ट के विशेष जज मधुसूदन शर्मा की अदालत में आसाराम के वकीलों ने कहा कि उन्हें कम से कम सजा दी जानी चाहिए क्योंकि उनकी उम्र अधिक है.

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