नोएडा. गौ हत्या के आरोप में अखलाक के परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर की कोर्ट ने गांव वालों की पिटीशन पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि वह अखलाक के परिवार के खिलाफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट (पशु क्रूरता अधिनियम) के तहत केस दर्ज करे।
फिलहाल एहतियात के तौर पर बिसाहड़ा गांव में भारी पुलिस फाेर्स तैनात कर दी गई है। 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है| रिपोर्ट दर्ज करने की मांग कर रहे गांव वालों की अर्जी पर सुनवाई हुई थी। बहस के दौरान दोनों पक्ष के वकीलों ने अपना-अपना पक्ष रखा। जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गांव वालों के वकील राजीव त्यागी ने बताया कि कोर्ट ने फैसला सुनाया और गौ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया। इसमें अखलाक, असगरी, इमरान की पत्नी, इमरान, दानिश, शाइस्ता और एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश जारी किए गए। बिसाहड़ा गांव के सूरजपाल की तरफ से कोर्ट में अर्जी फाइल कर अखलाक की फैमिली पर गौ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की गई थी।
16 आरोपी जेल में अभी बंद हैं। पिछले साल 28 सितंबर की रात गौ हत्या की इन्फॉर्मेशन मिलने पर बिसाहड़ा गांव में अखलाक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। साथ ही उसके बेटे दानिश को पीटकर अधमरा कर दिया गया था। इस मामले में 18 लोगों को जेल भेजा गया था। दो नाबालिग को कुछ दिन पहले ही कोर्ट से जमानत मिली है, जबकि 16 आरोपी अभी भी जेल में बंद हैं।
फैसला आने के तुरंत बाद गांव में फोर्स तैनात कर दी गई है। साथ ही एहतियात के तौर पर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। डीएम एनपी सिंह ने आपसी सौहार्द्र बनाए रखने की अपील करने के साथ कोर्ट के फैसले का सम्मान करने को कहा है। बता दें कि मथुरा लैब से आई फॉरेंसिक रिपोर्ट में अखलाक के घर से लिए गए सैंपल को गौवंश या किसी बछड़े का बताया गया था।