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आजम खान ने नही मांगी बिना शर्त माफी, दोबारा हलफनामा दायर करने का आदेश

azam_14नई दिल्ली,  बुलंदशहर गैंगरेप मामले में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान के माफीनामे को खारिज करते हुए उन्हें दोबारा हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। अदालत ने इसके लिए आजम खान को 15 दिसंबर तक का वक्त दिया है।

यूपी के बुलंदशहर में हुई गैंगरेप की घटना को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने राजनीतिक साजिश करार दिया था। आजम खान के इस बयान पर एतराज जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनसे बिना शर्त माफी मांगने को कहा था। केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पीड़ित बच्ची को अगले सेशन 2017-18 में नोएडा सेंट्रल स्कूल में दाखिला दिया जाएगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या आजम खान अपने बयान पर माफी मांगने को तैयार हैं कि उन्होंने पीड़िता को दुख पहुंचाया है।

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