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कार सेवकों पर गोली चलाने के बयान पर मुलायम सिंह यादव को बड़ी राहत

Members of Parliament Mulayam singh Yadav arrived on the second day of the first session of India's newly elected parliament in New Delhi on June 5, 2014. ----- Piyal Bhattacharjee

लखनऊ, कार सेवकों पर गोली चलवाने संबंधी बयान देने के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने समाजवादी पार्टी  के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को बड़ी राहत देते हुए दायर याचिका को वापस लेने के आग्रह पर उसे ख़ारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति अनिल कुमार श्रीवास्तव द्वितीय की अदालत ने याची ओम प्रकाश दास की ओर से दायर याचिका को ख़ारिज करते हुए आज यह आदेश दिए । राज्य सरकार की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता अनुराग वर्मा उपस्थित
हुए।
गत 28 अगस्त को सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने एक पुस्तक विमोचन के मौके पर कहा था कि देश हित के लिए अगर 16 के बजाये 30 जानें भी चली जातीं तो कोई हर्ज नहीं था ।
इस बयान को लेकर अयोध्या के याची ओम प्रकाश दास ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ;सीजेएमद्ध फैज़ाबाद की अदालत में परिवाद दायर किया था । सुनवाई के बाद सीजेएम ने परिवाद ख़ारिज कर दिया था । उसके खिलाफ वादी ने जिला अदालत में चुनैती दी थी । याची ने दोनों आदेशों की वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिससे न्यायालय ने खारिज कर दिया ।

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