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चमड़ा कारखानों मे अफसर प्रदूषण से जा नहीं कर सकते तो ठीक क्या करेंगे- एनजीटी

ganga_650x400_41470945002नई दिल्ली,  राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने उत्तरप्रदेश सरकार और उसके प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कानपुर में गंगा किनारे बने चर्म शोधन कारखानों के नियमन के मुद्दे पर सवाल पूछा है।

एनजीटी ने पूछा है कि यदि इन दोनों के अधिकारी चर्म शोधन कारखाने के परिसरों में प्रवेश भी नहीं कर सकते तो उनका नियमन कैसे कर सकते हैं। एनजीटी ने कहा कि चर्म शोधन कारखानों से निकलने वाले प्रदूषकों में भारी मात्रा में क्रोमियम होता है और वे गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं। यहां तक कि उत्तरप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी अब तक इन शोधन कारखानों की असल संख्या के बारे में नहीं जानता था। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, आप (उत्तरप्रदेश और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) कहते हैं कि चर्म शोधन कारखानों का संचालन नियमित होना चाहिए। लेकिन हमंे एक बात बताइए कि यदि आपके लोग उनके परिसरों में घुस भी नहीं सकते तो आप उसका नियमन कैसे करेंगे? पीठ की ओर से यह टिप्पणी एक ऐसे समय पर आई है जब उत्तरप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पीठ को बताया है कि कानपुर में 400 चर्म शोधन कारखाने हैं, जो जजमाउ नाले में प्रदूषक छोड़ते हैं। गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए इनके संचालन पर नजर रखना बेहद जरूरी है।

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