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पुराने नोटों को बैंक में जमा करने को लेकर, वित्त मंत्रालय की नई शर्त

rbiनई दिल्ली,  पुराने नोटों को बैंक में जमा करवाने को लेकर वित्त मंत्रालय की ओर से नई शर्त पेश की गई है। अब  30 दिसंबर 2016 तक 5000 रुपए से अधिक की रकम एक अकाउंट में एक ही बार जमा करवा सकेंगे। इससे कम की रकम को जमा करने पर यह शर्त लागू नहीं होगी।फाइनेंस मिनिस्‍ट्री के एलान के बाद रिजर्व बैंक की ओर से सोमवार को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया।

 पहले नियम के अनुसार 30 दिसंबर 2016 तक बैंकों में 500 और 1000 रुपए के बैन हो चुके नोटों को जमा करवाने को लेकर ऐसी कोई शर्त नहीं थी। आरबीआई ने यह लिमिट तय नहीं की है कि 5000 से ज्यादा कितनी रकम जमा की जा सकती है। यदि आपको 5000 रुपए से अधिक रुपए दो बार जमा करवाने हैं तो इसके लिए दो खातों का प्रयोग कर सकते हैं। आरबीआई के इस फैसले के बाद अब उन लोगों पर शिकंजा कस गया है जो 30 दिसंबर तक छोटे-छोटे अमाउंट में रकम जमा करके ब्लैकमनी को व्हाइट करना चाहते थे। पुराने नोटों के बाजार में इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी 15 दिसंबर के बाद से ही लग चुकी है।

 

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