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भ्रष्टाचार के आरोपी माया सरकार में मंत्री राकेशधर त्रिपाठी ने किया आत्मसमर्पण

rakeshवाराणसी,  यूपी की पूर्ववर्ती माया सरकार में उच्च शिक्षामंत्री रह चुके राकेशधर त्रिपाठी ने बुधवार को अपरान्ह आय से अधिक सम्पति के मामले में एंटी करप्शन न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी की एंटी करप्शन स्पेशल कोर्ट द्वारा पूर्व मंत्री त्रिपाठी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था।

न्यायालय में पूर्व मंत्री के आत्मसमर्पण के लिए उनके अधिवक्ता के साथ परिजनों ने पहले ही तैयारी कर रखी थी। इसको लेकर परिसर में गहमागहमी बनी रही।  पूर्व  मंत्री राकेशधर के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति रखने और भ्रष्टाचार का मुकदमा वर्ष 2013 में इलाहाबाद के मुट्ठीगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया था। इस मामले की जांच सतर्कता विभाग द्वारा की गई थी। जांच में सतर्कता विभाग ने राकेशधर को आय से अधिक सम्पत्ति रखने का दोषी पाया। उनके पास 122 करोड़ रूपये की सम्पत्ति पायी गई। जबकि उनकी आय वर्ष 2011-13 के बीच 45 लाख रूपये थी। तब उनके खिलाफ आरोप लगा था कि यह रकम उन्होंने मंत्री रहते हुए कमाई थी।

इसके बाद सतर्कता विभाग ने अपनी रिपोर्ट शासन के पास भेज दी। प्रदेश शासन ने इसे अभियोजन स्वीकृति के लिए राज्यपाल के समक्ष भेज दिया। राज्यपाल राम नाईक ने चालू वर्ष के पंद्रह फरवरी को अभियोजन चलाने की मंजूरी दे दी थी। इसके बाद सतर्कता विभाग ने इस मामले में वाराणसी की एंटी करप्शन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस चार्जसीट को देख पूर्व मंत्री ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद पूर्व मंत्री को अन्तरिम जमानत दे दी।

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