Breaking News

मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में अदालत ने हिंदू आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की

malegaonमालेगांव बम ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी  की स्पेशल कोर्ट ने चार हिंदू आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी.  सुनवाई में आरोपियों ने कहा कि एनआईए की ओर से गलत तरीके से फंसाया गया है.मालेगांव ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत हुई थी और 79 अन्य घायल हुए थे.

खास बात यह है कि मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट में कहा गया था कि आरोपी धन सिंह और लोकेश शर्मा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है. चार्जशीट में कहा गया है कि अब तक के पर्याप्त सबूतों में कुछ भी धन सिंह और लोकेश शर्मा के खिलाफ नहीं है. इनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश नहीं की जा सकती.
मनोहर नावरिया, राजेंद्र चौधरी, धन सिंह और लोकेश शर्मा नाम के आरोपियों ने इसी साल फरवरी महीने में जमानत की अर्जी दाखिल की थी. साल 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट मामले की जांच पर देश भर की निगाहें हैं.

इसी साल अप्रैल  में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने नौ मुस्लिम आरोपियों को आरोपों से बरी कर दिया था. इन आरोपियों के खिलाफ एटीएस और सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया था.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *