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यूपी की 16 हजार शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट ने बीटीसी 2013 के अभ्यर्थियों को शामिल होने से रोका

 high court allahabadइलाहाबाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिषदीय विद्यालयों में 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बीटीसी 2013 बैच के अभ्यर्थियों को शामिल करने की मांग खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने याचियों के वकील और दूसरे पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, एडवोकेट आशीष त्रिपाठी, बीपी सिंह, एके यादव आदि को सुनकर दिया है। मनीष कुमार सिंह व अन्य की याचिकाओं के अनुसार गत 16 जून को परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 16448 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी हुई। कहा गया कि अधिसूचना जारी होने की तारीख तक न्यूनतम शैक्षिक व प्रशिक्षण अर्हता वाले आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद विभिन्न जिलों के बीएसए की ओर से विज्ञापन जारी हुए। बीटीसी 2013 बैच की परीक्षा मई 2016 में हुई लेकिन उनका रिजल्ट 16 जून 2016 तक नहीं आया। आवेदन की अंतिम तिथि से पहले रिजल्ट घोषित हुआ तो उन्होंने याचिकाएं दाखिल कीं। कहा गया कि यदि अर्हता की कट ऑफ डेट आवेदन की अंतिम तारीख होती तो वे भी आवेदन कर सकते थे। आरोप लगाया गया कि ऐसा जानबूझकर किया गया ताकि 2013 सत्र के अभ्यर्थियों को चयन बाहर रखा जा सके। दूसरे पक्ष से कहा गया कि महेंद्र प्रताप सिंह के मामले में लखनऊ खंडपीठ ने कहा है कि भविष्य की भर्तियों में डाक्यूमेंट वैलिडिटी की तारीख जरूर तय की जाए। इसीलिए इस भर्ती में 16 जून 2016 कट ऑफ डेट निर्धारित की गई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने माना कि इस मामले में अंतिम तारीख निर्धारित करना मनमाना एवं भेदभावपूर्ण नहीं है।

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