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अब इस तारीख तक भर सकते हैं जीएसटीआर-1 रिटर्न फॉर्म

नई दिल्ली, जीएसटीआर-1 फॉर्म भरने की तारीख बढ़ गई है. सरकार ने मार्च महीने के लिये अंतिम बिक्री रिटर्न फार्म जीएसटीआर-1 दाखिल करने की समयसीमा दो दिन बढ़ाकर 13 अप्रैल कर दी.

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इसी तरह मार्च के लिए स्रोत पर की गई कर कटौती (TDS) की रिटर्न GSTR-7 भरने की समयसीमा 12 अप्रैल तक बढ़ा दी गई. इससे पहले GSTR-1 की समयसीमा 11 अप्रैल और जीएसटीआर-7 की समयसीमा 10 अप्रैल थी. आपको बता दें कि कारोबारी https://www.gst.gov.in की वेबसाइट पर जाकर जीएसटी रिटर्न फॉर्म टूल डाउनलोड कर सकते हैं. ये एक तरह की जिप फाइल होती है इसमें रिटर्न फॉर्मेट से लेकर इन्वॉयस की ऐक्सल शीट भी होती है.

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एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जीएसटी लागू होने के 20 महीने बाद भी जीएसटीएन में तकनीकी खामियां सामने आ रही हैं. इससे समग्र कर ढांचे के अनुपालन में खामियां रहतीं हैं. जीएसटी परिषद को बेहतर जीएसटी अनुपालन नेटवर्क के लिये अपनी ‘प्लान- बी’ योजना बनाने की जरूरत है.

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 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जीएसटी नियम 2017 के तहत मार्च 2019 माह के लिए माल एवं सेवाओं की भेजी गई आपूर्ति या दोनों का फार्म GSTR-1 में ब्योरा साझा पोर्टल के जरिये इलेक्ट्रानिक तरीके से 13 अप्रैल 2019 को अथवा इससे पहले भेजा जाना चाहिए. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड (CBIC) ने एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी. बोर्ड ने रिटर्न भरने में दिक्कतें आने की कंपनियों की शिकायत आने के बाद समयसीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है.

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जीएसटी टैक्सपेयर्स को https://www.gst.gov.in/ पर लॉग इन करना होगा. वेबसाइट पर सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करें. सर्विस के नीचे ‘रिटर्न’ का ऑप्शन आएगा. इस पर क्लिक करें. सिस्टम आपसे आपका यूजर नाम और पासवर्ड मांगेगा. इसमें आप अपना यूजर नाम और पासवर्ड भरें. अपने जीएसटीआर-1 रिटर्न को अपलोड कर दें.