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अमिताभ ठाकुर के कैडर परिवर्तन मामले को, केंद्र तीन माह में निस्तारित करे – कैट

%e0%a5%8b%e0%a4%b2%e0%a4%97%e0%a5%82%e0%a5%8b%e0%a4%b5%e0%a4%aa-%e0%a5%82%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%95%e0%a4%b9%e0%a5%80लखनऊ,  केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार को आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के कैडर परिवर्तन हेतु प्रेषित आवेदन पर तीन माह में निर्णय लेने के आदेश दिए हैं।

जस्टिस विष्णु चन्द्र गुप्ता की बेंच ने यह आदेश अमिताभ की अधिवक्ता पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर, केंद्र सरकार के अधिवक्ता शत्रोघन लाल तथा राज्य सरकार के अधिवक्ता सुदीप सेठ को सुनने के बाद दिया है। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि उन्हें अमिताभ के कैडर परिवर्तन पर कोई आपत्ति नहीं है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि वे नियमों के अनुसार कार्रवाई करेंगे। अमिताभ ठाकुर ने मुलायम सिंह धमकी मामले के बाद से उन्हें नौकरी में कई प्रकार से प्रताड़ित किये जाने और कई ताकतवर लोगों द्वारा उन्हें जान को वास्तविक खतरा होने की बात कहते हुए 16 जून 2016 को कैडर परिवर्तन हेतु प्रत्यावेदन दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस कैडर में उनके लिए स्थिति लगातार बदतर हो रही है। उनके साथ शत्रुओं की तरह बर्ताव हो रहा है। वरिष्ठ अफसरों द्वारा उनके खिलाफ खोज-खोज कर फर्जी मामले खड़े किये जा रहे हैं और बिना किसी बात के भी विभागीय जाँच शुरू कर दी जा रही है। उन्होंने अपने खिलाफ खोले गए सभी विभागीय जाँच भी अन्य राज्य सरकार को दिये जाने का अनुरोध किया था।

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