नई दिल्ली, करदाताओं को तुरंत पैन कार्ड देने के लिए आयकर विभाग ने नई सुविधा शुरू की है. इससे अब करदाताओं को तुरंत घर में बैठे-बैठे पैन कार्ड मिल जाया करेगा. वेबसाइट पर जाकर ऐसे करें आवेदन-ई-पैन कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं और क्विक लिंक्स में सबसे ऊपर आ रहे Instant e-PAN पर क्लिक करें. इसके बाद दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ें. फिर अप्लाई इंस्टैंट ई-पैन पर पर क्लिक करें. इसके बाद यूजर को बताया जाएगा फॉर्म भरते वक्त क्या गलतियां नहीं करनी हैं.
मोबाइल पर आएगा ओटीपी-करदाता को ई-पैन आधार कार्ड के आधार पर दिया जाएगा. इसलिए आधार में दी गई सभी जानकारी, नाम, जन्मतिथि, लिंग सब एकदम सही होना चाहिए. ई-पैन और आधार की जानकारी मैच करनी चाहिए. करदाता को अपने आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर भी देना होगा. इसी पर वन टाइम पासवर्ड या ओटीपी आएगा. ये मोबाइल नंबर वेरिफाइड होना चाहिए.सफेद पेपर पर ऐसे करें साइन- ओटीपी आने के बाद ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होगी जिसके बाद ई-पैन की एप्लीकेशन प्रक्रिया शुरू होगी.
ई-पैन कार्ड के लिए यूजर को अपने हस्ताक्षर की एक स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी. एक सफेद कागज पर हस्ताक्षर करें. इसका रिस्योल्युशन 200 DPI और साइज 10 KB होना चाहिए. 2X4.5 सेंटीमीटर डाइमेंशन वाली इस फोटो को JPEG फॉर्मेट में इसे अपलोड करें.भेजा जाएगा 15 नंबर का पैन कार्ड नंबर- पेपर-लेस सुविधा होने के नाते यूजर्स को किसी भी तरह की हार्ड कॉपी नहीं देनी होगी. ई-पैन कार्ड की एप्लीकेशन पूरी होने के बाद दिए गए मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी पर 14 अंकों का ई-पैन कार्ड नंबर भेज दिया जाएगा. इस पैन कार्ड को केवल व्यक्तिगत लोग ही ले सकते हैं. किसी भी तरह की छोटी-बड़ी कंपनी के लिए ये सुविधा नहीं है.