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चुनावी बांड योजना पर मार्च में अंतिम सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय राजनीतिक दलों के चंदे से संबंधित चुनावी बांड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मार्च के तीसरे सप्ताह में अंतिम सुनवाई करेगा।

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने मंगलवार को एक आदेश पारित किया, जिसमें विवादास्पद चुनावी बांड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं की अंतिम सुनवाई के लिए मामले को इस साल मार्च के तीसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया।

वित्त अधिनियम 2016 और 2017 के माध्यम से विभिन्न कानूनों में किए गए कम से कम पांच संशोधनों को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित हैं। उन याचिकाओं में दावा किया गया है कि संशोधन के जरिए राजनीतिक दलों के चंदे के लिए असीमित और अनियंत्रित धन के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं।

याचिकाकर्ताओं – एडीआर और कॉमन कॉज़ और जया ठाकुर ने चुनावी बॉन्ड योजना को शीर्ष अदालत के समक्ष चुनौती दी थी।