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जीएसटी मे बड़ा बदलाव, जानिये अब आपको क्या फायदा ?

नयी दिल्ली , सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी व्यवस्था के तहत कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुये कंपोजिशन स्कीम की सीमा 75 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी है। साथ ही निर्यातकों को नकदी की कमी से निजात दिलाने के लिए उन्हें तुरंत प्रभाव से रिफंड देने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है।

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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज  जीएसटी परिषद् की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि अब सालाना एक करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले व्यापारी कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकरण करा सकेंगे। पहले यह सीमा 75 लाख रुपये थी। इस स्कीम के तहत करदाताओं को अपने कारोबार की गणना स्वयं करके एक से पाँच प्रतिशत तक कर भरना होता है। साथ ही उन्हें मासिक की जगह तिमाही रिटर्न भरना होता है।

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इसके अलावा डेढ़ करोड़ रुपये तक का सालाना कारोबार करने वालों को भी मासिक की जगह तिमाही रिटर्न भरना होगा। इन दोनों फैसलों से 90 प्रतिशत से ज्यादा करदाता लाभांवित होंगे।

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जीएसटी के तहत निर्यातकों के लिए रिफंड व्यवस्था तैयार नहीं होने से उनके सामने नकदी की समस्या पैदा हो गयी थी।  जेटली ने बताया कि रिफंड प्रक्रिया शुरू करने के लिए राज्यों और केंद्र के अधिकारियों को अधिकार दिये गये हैं। इस साल 10 अक्टूबर से जुलाई महीने के लिए और 18 अक्टूबर से अगस्त महीने के लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी और निर्यातकों को जल्द से जल्द रिफंड को चेक दे दिया जायेगा।

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