नई दिल्ली,होली के त्योहार के दौरान खाद्य पदार्थों, मिठाई और दूध में मिलावट की संभावनाओं की जांच के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग भी सतर्क हो गया है. दूध और इससे जुड़े प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों को अब और कड़े नियमों का पालन करना पड़ेगा. फूड रेगुलेटर FSSAI ने डेयरी कंपनियों के लिए गाइडेंस डॉक्यूमेंट जारी किए हैं.
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नए नियम जारी
दूध और इससे बने प्रोडक्ट्रस की खराब क्वालिटी से चिंतित FSSAI ने कड़े मापदंड बनाए
डेयरी प्रदूषित इलाकों से दूर हो
डेयरी में काम करने वाले लोगों की स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए.
दूध इकट्ठा करते समय हाइजिन का खयाल रखा जाए
दूध की पैकैजिंग फूड ग्रेड मटैरियल में ही होना चाहिए.
कंपनियों को तय करना होगा कि गाय या भैंस के चारे में ज्यादा पेस्टीसाईड का इस्तेमाल नहीं किया गया हो.
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एक सर्वे के मुताबिक दूध की पैकिंग करते समय सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता. दूध में डिटरजेंट मिलाने के कई मामले सामने आए हैं. यह मिलावट लोगों की जान ले सकती है या उन्हें अपाहिज कर सकती है. WHO का कहना है कि अगर यह मिलावट बंद नहीं हुई तो 2025 तक 87 फीसदी भारतीयों को कैंसर हो हो सकता है.