दैनिक जागरण के खिलाफ चुनाव आयोग ने की कार्यवाही, एफआईआर दर्ज कराने के दिये निर्देश

election survyeनई दिल्ली,  चुनाव आयोग ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे दैनिक जागरण के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करायें। चुनाव आयोग ने कहा है कि एक्जिट पोल प्रकाशित करने के लिए रिसोर्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल और दैनिक जागरण के मुख्य संपादक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 15 जिलों की 73 सीटों पर 11 फरवरी को मतदान हुआ। चुनाव के बाद हिंदी अखबार दैनिक जागरण ने एक एक्जिट पोल प्रकाशित किया जिसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की गई। एक्जिट पोल में दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीत रही है और पहले नंबर पर है। बीएसपी को दूसरे और सपा-कांग्रेस गठबंधन को तीसरे नंबर पर दिखाया गया था।

मतदान के ठीक बाद दैनिक जागरण  ने एक्जिट पोल प्रकाशित कर दिया। इसे रिसोर्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने करवाया था। जबकि चुनाव आयोग ने, 4 फरवरी से 8 मार्च के दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में एक्जिट पोल के प्रकाशन पर रोक लगाई हुई है। देश के सभी मीडिया हाउस को चुनाव से पहले उस एक्जिट पोल का प्रकाशन या प्रसारण करना मना है जिसके प्रकाशन या प्रसारण से मतदाताओं पर असर पड़े। दैनिक जागरण पर आरोप लगा है कि इस अखबार ने धारा 126 ए और बी का उलंघन किया है।

सूत्रों के अनुसार, दैनिक जागरण और एक्जिट पोल एजेंसी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और के तहत केस दर्ज किया जाएगा। इसमें दो साल तक की सजा का प्रावधान है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने  निर्देश दिए हैं कि धारा 188 के तहत सोमवार शाम 6 बजे तक शिकायत दर्ज करवाई जाए। गिरफ्तारी के लिए किसी कोर्ट आदेश की आवश्यकता भी नहीं है।

 

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