महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए सरकार प्रतिबद्ध : केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत प्राथमिकता श्रेणी मे पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला (आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष) को सम्मिलित करने का निर्णय गत वर्ष लिया गया था। यह आयु सीमा अब (18 से 50 वर्ष) कर दी गयी है।

उन्होने बताया कि पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला (आयु 18 से 50 वर्ष) एक अत्यन्त ही संवेदनशील वर्ग है, जिससे सामाजिक एवं सरकारी स्तर पर बेहद सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इस उम्र की विधवा महिलाएं प्रायः ऐसी होती है ,जिनमें से अधिकांश के बहुत छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, जिससे इनके सुरक्षा एवं सहयोग की आवश्यकता और बढ़ जाती है।

उन्होने कहा कि मिशन शक्ति की दिशा में ग्राम्य विकास विभाग का यह क्रान्तिकारी कदम हैं। इससे ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मातृ शक्ति को बहुत बड़ा सम्बल मिला है। महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है।

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