सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के 1.72 लाख शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत देते हुए इलाहबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसके वजह से उनका सहायक शिक्षक के पद पर समायोजन रद्द कर दिया गया था.राज्य सरकार, शिक्षामित्र कल्याण समिति समेत सात याचिकाओं की सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक मिश्र की खंडपीठ ने यह रोक लगाई. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 24 फ़रवरी को तय करते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस भी जारी किया है.संगठन की ओर से पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल, पराग त्रिपाठी, रंगीता रोहतगी जैसे वकील ने आज अपना पक्ष रखा. वहीं राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे को खड़ा किया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 सितम्बर को लगभग 1.72 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया था. इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की है.