नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने आज देशभर के सिनेमा घरों में फिल्म के प्रदर्शन से पहले राष्ट्र गान बजाये जाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने लोगों को सिनेमा घरों में राष्ट्रगान बजाये जाने के दौरान खड़े होने का निर्देश दिया और कहा कि जब राष्ट्रगान बजाया जा रहा हो उस समय पर्दे पर राष्ट्र ध्वज दिखाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से एक सप्ताह के भीतर आदेश लागू कराने और सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को इस बारे में जानकारी देने को कहा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि राष्ट्रगान बजाये जाने को लेकर किसी व्यक्ति को कोई व्यवसायिक लाभ नहीं दिया जाए। कोर्ट ने राष्ट्रगान का किसी भी तरह का नाट्य रूपांतरण नहीं करने का निर्देश भी दिया और कहा कि किसी अवांछनीय वस्तु पर राष्ट्रगान को छापा या दर्शाया नहीं जाए।