सामान्य लोकसभा निर्वाचन-2019 के तहत लखनऊ के निकटवर्ती जनपद हरदोई, उन्नाव एवं सीतापुर में 29 अप्रैल, 2019 को होने वाले मतदान को दृष्टिगत रखते हुए 27 अप्रैल से 29 अप्रैल तक 8 किमी0 की सीमा में आने वाली मदिरा की दुकानों में शराब बेचने की अनुमति नहीं होगी।
शर्मा के अनुसार स्वतंत्र, शान्तिपूर्ण और निर्विध्न निर्वाचन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शराब बेचने की अनुमति नहीं दी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जनपद हरदोई, उन्नाव एवं सीतापुर की सीमा से 08 किमी0 के अन्दर आने वाली जनपद लखनऊ की मदिरा की दुकानों से 27 से 29 अप्रैल तक (अथवा मतदान समाप्ति तक) शराब बेचना प्रतिबंधित रहेगा।
उन्होंने बताया कि बंदी का कोई प्रतिफल अनुज्ञापियों को देय नहीं होगा। उन्होंने इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी निरीक्षकों सहित सभी संबंधित को दिए हैं।