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 सुप्रीम कोर्ट ने मतदान के समय को लेकर, चुनाव आयोग को दिये ये खास निर्देश

नई दिल्ली,  सर्वोच्च न्यायालय ने आज चुनाव आयोग से एक याचिका पर विचार करने के लिए कहा जिसमें रमजान के महीने को देखते हुए मतदान सुबह सात बजे की अपेक्षा सुबह पांच बजे शुरू करने की मांग की गई है।

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 सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वे रमजान के महीने में मतदान के समय को ‘री-शिड्‌यूल’ करें ताकि मतदाताओं को परेशानी ना हो। लोकसभा चुनाव सात चरण में हो रहा है और अभी तक चार चरणों का मतदान हुआ है जबकि शेष तीन चरण का मतदान रमजान के महीने में होना है।

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रमजान का महीना पांच मई से शुरू हो रहा है और मतदान का पांचवां चरण छह मई को है. साथ ही 12 मई और 19 मई को भी मतदान होना है। मतदान के शेष चरण में वोटिंग का समय सुबह सात बजे से शाम के पांच बजे तक निर्धारित है। देश मे कई राज्यों में गर्मी अभी चरम पर हैं और इसके अभी और बढ़ने की संभावना है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मतदान के समय में परिवर्तन करने की मांग की है।

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