अगर आपने नहीं किया ये काम तो बेकार हो जाएंगा आपका पैन कार्ड
July 10, 2019
नई दिल्ली,देश में 20 करोड़ से भी ज्यादा पैन कार्ड रद्दी होने के कगार पर हैं। सरकार ने फैसला किया है कि 31 अगस्त, 2019 तक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनी, ट्रस्ट या किसी अन्य श्रेणी में जारी पैन कार्ड को यदि आधार संख्या से नहीं जोड़ा जाता है तो उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के एक अधिकारी ने बताया कि ऐसा नहीं हो सकता है कि 20 करोड़ पैन कार्ड धारकों के पास आधार कार्ड नहीं हो. देश में 43 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं, जबकि 120 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है.आपको बता दें कि जिन टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई 2019 तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना है, वो बिना PAN को आधार के साथ लिंक किए रिटर्न फाइनल नहीं कर सकते. इसका मतलब इनको 31 जुलाई से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना ही होगा.
अगर आपने तय समय-सीमा के भीतर पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया, तो इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139एए के तहत पैन इनवैलिड माना जाएगा.नहीं जोड़ने पर होंगी ये परेशानियां- एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अब आप ऑनलाइन ITR फाइल नहीं कर पाएंगे. आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है. साथ ही, PAN कार्ड इनवैलिड हो जाएगा.