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अभी-अभी यूपी में लॉकडाउन को लेकर हुआ बड़ा परिवर्तन

लखनऊ,श्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर का असर उत्तर प्रदेश में अब धीमे-धीमे कम होता जा रहा है। इसको लेकर सरकार ने रविवार को एक जून से पहले 55 जिलों से कोरोना ​​​​​कर्फ्यू को हटाने का एलान किया था। अब इसमें छहऔर जिलों को जोड़ा गया है। इन छह जिलों में भी एक्टिव केस 600 से कम हैं।

जिसमें देवरिया, बिजनौर, मुरादाबाद, बागपत, प्रयागराज, सोनभद्र जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट मिलेगी. बताया जा रहा है कि इन जिलों में बीते 24 घंटे में 600 से कम केस आए हैं. अब प्रदेश के 61 ज़िले छूट की श्रेणी में आ गये है. नए निर्देशों के मुताबिक 1 जून से सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी.

कोरोना की रोकथाम से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे.

निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे. सैनेटाइजर और दो गज दूरी का पालन जरूरी रहेगा. गाइडलाइन के मुताबिक सभी औद्योगिक संस्थान खुलेंगे. नाइट कर्फ्यू के दौरान इनके आइडी कार्ड के हिसाब से इन्हें आने-जाने दिया जाएगा.

सब्जी मंडी पहले की ही तरह खुली रहेंगी. हर सब्जी मंडी स्थल में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन जरूरी होगा. जो सब्जी मंडिया घनी आबादी में हैं उसे खुले क्षेत्र में प्रशासन लगवाएगा.

रेलवे स्टेशन, बसों में मास्क की अनिवार्यता के साथ ही यात्रा की जा सकती है. इन सभी के एंट्री गेट पर स्क्रीनिंग की सुविधा रहेगी. यूपी ट्रांसपोर्ट की बसें चलेंगी. जितनी सीट उतने यात्री के हिसाब से ही परिवहन होगा. इनमें खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी.

 रेस्टोरेंट्स में बैठ कर खाने की व्यवस्था बंद रहेगी. सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी. रोड किनारे सभी होटल, ढाबे, ठेला फिर से खुलेंगे. ट्रांसपोर्ट कंपनियों के वेयर हाउस खुलेंगे.

सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे. इनमें एक बार में सिर्फ 5 लोग ही प्रवेश कर सकते हैं. कंटेनमेंट जोन के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान में खोलने की अनुमति होगी.  पूरे प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी. कृषि कार्यों से जुड़ी सभी दुकानें खुली रहेंगी.

राजस्व व चकबंदी न्यायालय दो गज दूरी की गाइडलाइन के हिसाब से खोले जाएंगे. स्कूल कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. कोचिंग संस्थान सिनेमा जिम स्विमिंग पूल क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे. शादी समारोह में सिर्फ 25 लोग ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शामिल हो सकते हैं. अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं.