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तबलीगी जमात के प्रमुख के खिलाफ आज दर्ज हुआ हत्या का मामला

नयी दिल्ली,  दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद कांधलवी के खिलाफ आज गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया ।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि तबलीगी जमात कार्यक्रम में शामिल कईं लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत हो जाने के बाद जमात प्रमुख के खिलाफ प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) को शामिल किया गया है। यह धारा गैरजमानती है इसलिए मौलाना की मुश्किलें बढ़ सकती है।

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आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने कल ट्वीट कर जिला प्रशासन और पुलिस के कार्यकलापों पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा ’12 मार्च को मरकज़ निज़ामुद्दीन में पहली बार दक्षिण पूर्वी जिले के जिलाधिकारी ने नसीम नाम के व्यक्ति को कोरेन्टीन किया, फिर जिलाधिकारी और दिल्ली पुलिस 12 मार्च से 29 मार्च तक क्या करती रही। जानकारी होने पर भी मरकज़ से लोगों को बाहर क्यों नहीं निकाला। आज मरकज़ से कोरोना के 1000 मरीज़ हैं , क्या इसके लिए जिलाधिकारी ज़िम्मेदार नहीं हैं।’

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गौरतलब है कि लॉक डाउन के दौरान मरकज़ में हजारों लोगों के एकत्र रहने और सरकारी आदेशों की अवहेलना करने के खिलाफ पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। हालांकि मरकज़ प्रबंधकों ने अपनी सफाई में कहा था कि पुलिस अधिकारियों के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों को यहां लोगों के फंसे होने की जानकारी दी थी लेकिन प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की गई थी। मरकज़ की ओर से कहा गया था कि उनकी तरफ से किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की गई है।

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