लखनऊ, उत्तर प्रदेश में शनिवार 13 जुलाई को प्रात 10 बजे से सभी जिला न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर आपसी सुलह समझोते से तमाम वादों का निस्तारण किया जायेगा। आधिकारिक प्रवक्ता ने यहां यह जानकारी दी । उन्होंने बताया कि वादकारीगण जिनके वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन हों राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वाद निस्तारित कराकर लाभान्वित हो सकते है।
जिसमें भूमि अध्याप्ति वाद, बैंक वसूली वाद, किरायदारी वाद, नगर निगम, नगर पालिका कर वसूली वाद, सेवा निवृत्ति परिलाभ सम्बन्धी वाद, पंजीयन स्टाम्प सम्बन्धित प्रकरण, मोबाइल फोन और केबल नेटवर्क सम्बन्धी प्रकरण,मेड़बन्दी ,वं दाखिल-खारिज सम्बन्धी प्रकरण, पर्यावरण प्रदूषण से सम्बन्धित प्रकरण, अध्यापकों के वेतन आदि के भुगतान से सम्बन्धित प्रकरण, राशन कार्ड बीपीएल कार्ड जाति तथा आय प्रमाण पत्र से सम्बन्धित प्रकरण, सेवा विवाद सम्बन्धी प्रकरण, श्रम विवाद सम्बन्धी प्रकरण, आयकर बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित प्रकरण, सभी प्रकार के चालान यथा पुलिस अधिनियम के तहत चालान अथवा आरटीओ द्वारा किये गये चालान, मनोरंजन कर चालान, दुकान एवं वाणिज्य के अधीन चालान, बांट व माप अधिनियम के अन्तर्गत किये गये चालान, चलचित्र अधिनियम के अधीन चालान, ऐसे प्रकरण जिनमें पक्षकार पारस्परिक सद्भावना हेतु आपसी सुलह समझौते से निपटाना चाहें, दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामले इत्यादि।
इस बीच लखनऊ के नोडल अधिकारी, लोक अदालत अपर जिला न्यायाधीश अरविन्द मिश्र ने बताया कि जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुरेन्द्र कुमार यादव के निर्देशानुसार उपरोक्त वादों को निबटारा राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जायेगा।