Breaking News

जिलानी ने बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को ठहराया गलत

लखनऊ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य ज़फरयाब जिलानी ने बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को गलत ठहराते हुये कहा है कि अयोध्या के पीड़ित इसके खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।

श्री जिलानी ने यूनीवार्ता से कहा “ हम सीबीआई कोर्ट के फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते। यह फैसला कानून के खिलाफ है। हम इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी और पीड़ित हाजी महबूब और हाजी इकलाख की तरफ से हमने एक प्रार्थनापत्र न्यायालय को दिया था। ये दोनो अयोध्या के रहने वाले है। इस घटना में इनके मकान जले थे और दोेनाे इस मुकदमे में गवाह भी हैं। ”

उन्होने कहा कि अभी यह दो नाम हमारे पास है और अगर जरूरत पड़ी तो पर्सनल ला बोर्ड अथवा बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी भी इस मामले को चुनौती देगा क्योंकि मस्जिद गिरायी गयी है और इस नाते हम भी पीड़ितों में शामिल है। वरना पर्सनल ला बोर्ड इन दोनो पीड़ितों के मामले की पैरवी करेगा। हालांकि इस मामले में अंतिम फैसला बोर्ड की बैठक के बाद लिया जायेगा।
गौरतलब है कि अयोध्या में बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।