जयपुर,राजस्थान में वैश्विक महामारी कोरोना वाकी रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक पांच लाख से अधिक लोगों का चालान कर सात करोड़ 65 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया है।
महानिदेशक पुलिस (अपराध) एम एल लाठर ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 2 लाख 5 हजार से अधिक, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 11 हजार 712, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 2 लाख 87 हजार 333 लोगों के चालान किये गये है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने वाले, शराब का सेवन करने वाले एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा- तम्बाकू का सेवन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है।
श्री लाठर ने बताया कि निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर तीन हजार 600 एफआईआर दर्ज कर अब तक करीब 7 हजार 742 लोगों को गिरफ्तार किया गया। निषेधाज्ञा एवं एमवी एक्ट के तहत 8 लाख 20 हजार 28 वाहनों का चालान एवं एक लाख 61 हजार 673 वाहनों को जब्त किया गया तथा करीब 14 करोड़ 82 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में 25 हजार 525 लोगों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में राजस्थान पुलिस की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 219 मुकदमे दर्ज कर 300 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 228 को गिरफ्तार किया गया है।
उन्होंने बताया कि कालाबजारी करने वाले लोगो पर भी पुलिस की पैनी नजर है। लॉकडाउन के दौरान काला बाजारी करते पाये गये दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 143 मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है और इसके तहत 99 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।