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पुरानी पेंशन योजना लागू करने का, अटेवा ने किया सरकार से अनुरोध

 लखनऊ, आँल टीचर एण्ड इम्पलाईज वेल फेयर एसोसिएशन ( अटेवा ) उ० प्र० ने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय वित्त मंत्री ,मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, को एक पत्र भेजकर पुरानी पेंशन बहाली के मामले में केंद्र सरकार के शासनादेश दिनाँक 17 फरवरी 2020 की तरह उत्तर प्रदेश के शिक्षकों, कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने का अनुरोध किया। यह जानकारी प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश कुमार ने दिया।
प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार *बन्धु* ने बताया कि केन्द्र सकार नें 1 जनवरी 2004 के पूर्व चयनित तथा 1 जनवरी 2004 के बाद में नियुक्त हो पाए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 17 फरवरी 2020 को एक शासनादेश निकालकर उन्हें पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार में सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों पर नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2005 से लागू है। परंतु इनमें से बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो 1 अप्रैल 2005 के पूर्व चयनित हो गए थे परंतु उनकी नियुक्ति विभागीय शिथिलतावश 1 अप्रैल 2005 के बाद हो पाई। दोनों मामले एक ही हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने अपने ऐसे कर्मचारियों पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दिया है। इसलिए अटेवा पेंशन बचाओ मंच ,उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग करता है कि केंद्र सरकार की तरह उत्तर प्रदेश के भी शिक्षकों कर्मचारियों और अधिकारियों को उक्त केंद्र सरकार के आदेश की तरह एक शासनादेश निकालकर ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था से आच्छादित करने की कृपा करे। प्रदेश महामंत्री डा० नीरजपति त्रिपाठी ने कहा कि क्योकि यह मामला प्रशासनिक लेट लतीफी के कारण हुआ परन्तु उसका नुकसान शिक्षको व कर्मीयो को भुगतना पड़ रहा है जो न्याय संगत नही है ।