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गुटखा, पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को लेकर, हाईकोर्ट ने किया ये काम

नई दिल्ली, गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण और स्थायी प्रतिबंध लगाने को लेकर उच्च न्यायालय ने सरकार से सवाल किया है। मद्रास उच्च न्यायालय की एक पीठ ने तमिलनाडु सरकार से प्रश्न किया कि गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण और स्थायी प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा सकता।

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न्यायाधीश एन. किरुबकरण और एस. एस. सुंदर ने राज्य के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिया कि वह इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर जवाब दाखिल करें। इस याचिका में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गयी है।

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पीठ ने पूछा, ‘‘ सरकार दोनों उत्पादों पर स्थायी प्रतिबंध लगाने के बारे में क्यों नहीं विचार करती। इस पर पूर्ण प्रतिबंध के बजाय सरकार ने एक निश्चित सीमा के लिए ही रोक लगाने का आदेश क्यों दिया है?’’ पीठ ने अब इस मामले पर दो सप्ताह बाद सुनवायी करेगी।

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